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Supreme Court: कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर ‘सुप्रीम’ निर्राष्ट्र, केंद्र सरकार को मुआवजा नीति बनाने को कहा

कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े गंभीर दुष्प्रभावों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ऐसी नो-फॉल्ट मुआवजा नीति बनाए, जिससे वैक्सीन के बाद गंभीर नुकसान होने पर लोगोंों को राहत मिल सके। कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े गंभीर दुष्प्रभावों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासन को विशाल निर्देश दिया है।

अदालत ने मंगलवार को कहा कि प्रशासन ऐसी नीति तैयार करे, जिसके तहत कोविड वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी व्यक्ति को गंभीर नुकसान होता है तो उसे नो-फॉल्ट मुआवजा दिया जा सके। यह निर्णय जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि फिलहाल टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए जो मौजूदा व्यवस्था है, वही जारी रहेगी। इसके लिए किसी नए अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल की जरूरत नहीं है।

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यह खबर स्वचालित रूप से संकलित की गई है।

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