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Supreme Court: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, ईडी मामले में ट्रायल पर रोक लगाई; जानिए मुद्दा

इसके अलावा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोरेन ने केस रद्द करने और बार-बार भेजे जा रहे समन को चुनौती दी थी।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इतना ही नहीं मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं बता दें कि सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने ईडी की ओर से बार-बार जारी किए जा रहे समन (तलब करने के नोटिस) को भी चुनौती दी है।

विज्ञापन ये भी पढ़ें:- Assam: गौरव गोगोई इंडिया-फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष के लिए नामित, असम सीएम ने कसा तंज क्या है पूरा विषय, समझिए दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द करने से मना कर दिया था, जिसमें विशेष सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने ईडी की शिकायत पर उनके खिलाफ संज्ञान लिया था।

इस बीच, इसे सोरेन के लिए बड़ा झटका माना गया था। ये भी पढ़ें:- तेज रफ्तार थार का कहर: गोवा घूमने गया परिवार हादसे का शिकार, 65 वर्षीय पर्यटक की मौत, बाल-बाल बचा नवजात ईडी ने सोरेन के खिलाफ दर्ज की थी शिकायत इसके बाद ईडी ने सोरेन के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकायत दर्ज की है। एजेंसी का आरोप है कि समन भेजे जाने के बावजूद वह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।

गौरतलब है कि ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद निचली अदालत में चल रही सुनवाई फिलहाल रुकी रहेगी। आगे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ईडी का पक्ष सुनने के बाद अगला फैसला करेगा।

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यह खबर स्वचालित रूप से संकलित की गई है।

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